ताजा खबर रेशम क्रियाकलापों से जुड़े कृषकों/उद्यमियों एवं रेशम कीट पलक कार्य हेतु इच्छुक कृषकों को नवीन रेशम उत्पादन/क्रियाकलापों की समस्त विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान कर रेशम उत्पादन में वृद्धि

फार्म प्रबंधन के लिए किसानो का पंजीकरण के बारे में

उत्तर प्रदेश में रेशम विभाग द्वारा किसानों का पंजीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को इस उद्योग से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। रेशम उत्पादन से जुड़े किसान पंजीकरण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं।

पंजीकरण के लिए पात्रता
  • वह किसान जो रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है, या इससे जुड़ने की इच्छा रखता है।
  • किसान के पास भूमि होनी चाहिए जहां पर शहतूत की खेती या अन्य रेशम उत्पादन संबंधी कार्य हो सके।

ऑनलाइन पंजीकरण

रेशम विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसान स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं। इसमें उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि संबंधी जानकारी, और बैंक खाता विवरण भरने होते हैं।


आवश्यक दस्तावेज़
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, या अन्य सरकारी पहचान पत्र)
  • भूमि के स्वामित्व का प्रमाण (खसरा-खतौनी, भूमि पट्टा आदि)
  • बैंक खाता विवरण (सब्सिडी और योजनाओं के लाभ के लिए)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

वेरिफिकेशन प्रक्रिया

पंजीकरण के बाद, रेशम विभाग द्वारा किसानों की दी गई जानकारी का सत्यापन किया जाता है। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी किसानों की भूमि और अन्य जानकारी का निरीक्षण कर सकते हैं।


पंजीकरण प्रमाण पत्र

सत्यापन के बाद किसानों को एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो उन्हें विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के लिए पात्र बनाता है।


पंजीकरण के लाभ
  • सब्सिडी: रेशम उत्पादन के लिए शहतूत के पौधे, बीज, खाद, और अन्य आवश्यक सामग्रियों पर सब्सिडी दी जाती है।
  • प्रशिक्षण: किसानों को रेशम उत्पादन की नवीनतम तकनीकों और तरीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवेदक का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धांत पर जनपद स्तर पर किया जायेगा

    01 March, 2022 | Size: 915 KB
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवेदक का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धांत पर जनपद स्तर पर किया जायेगा

    01 March, 2022 | Size: 915 KB
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवेदक का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धांत पर जनपद स्तर पर किया जायेगा

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  • प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवेदक का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धांत पर जनपद स्तर पर किया जायेगा

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